BREAKING मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8781/2024 case | सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले से संबंधित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
शराब नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा,

“हमें लगता है कि करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया…”
हाल के उदाहरणों का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि जांच एजेंसियां ​​अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकती, अगर वे त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं।
कोर्ट ने कहा कि 400 से अधिक गवाहों और हजारों दस्तावेजों को देखते हुए निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की “समाज में गहरी जड़ें” हैं। इसलिए उसके भागने का खतरा नहीं है। साथ ही मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जिन्हें पहले ही एकत्र किया जा चुका है; इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की आशंका के संबंध में कोर्ट ने कहा कि शर्तें लगाई जा सकती हैं।

फैसला सुनाए जाने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अरविंद केजरीवाल मामले में लगाई गई शर्तों के समान कुछ शर्तें लगाए – कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। हालांकि, बेंच ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने देरी के पहलू पर विचार नहीं किया

कोर्ट ने माना कि मामले के गुण-दोष के संबंध में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से कोई त्रुटि नहीं थी, उसने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रायल में देरी के पहलू पर विचार न करके गलती की। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट को अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसमें कहा गया कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत पढ़ा जाना चाहिए।

देरी के लिए सिसोदिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के निष्कर्षों से असहमत थी कि मुकदमे में देरी सिसोदिया के कारण हुई थी।

जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता – जिसमें अभियोजन पक्ष के अप्रमाणित दस्तावेज भी शामिल हैं – क्योंकि वे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

सिसोदिया को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजना उनके लिए “सांप-सीढ़ी” का खेल खेलने के समान होगा। ED और CBI की इस दलील को खारिज करते हुए कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें फिर से ट्रायल कोर्ट और फिर जमानत के लिए हाईकोर्ट भेजा जाता है तो यह उनके लिए “सांप-सीढ़ी” का खेल खेलने के समान होगा।

खंडपीठ पीठ ने कहा कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की दी गई स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना चाहिए और ED/CBI की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया।

सिसोदिया ने जमानत के लिए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं – एक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में, और दूसरी, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में।

उन्हें पिछले साल 26 फरवरी और 9 मार्च को क्रमशः CBI और ED ने पहली बार गिरफ्तार किया था। याचिकाओं के माध्यम से सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर हमला किया, जिसके तहत उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सिसोदिया के मामले में सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और विश्वास का उल्लंघन दर्शाया गया। इसके अलावा, इसने कहा कि मामले में एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को बाधित किया।

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं (CBI और ED मामलों में) को खारिज कर दिया था, जबकि उन्हें तीन महीने में मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होने पर नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस साल 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मई के फैसले के खिलाफ दायर उनकी पिछली याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। साथ ही न्यायालय ने उन्हें अंतिम शिकायत/आरोपपत्र दायर होने के बाद जमानत के लिए अपनी प्रार्थनाओं को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया, उस दिन पीठ ने ED के रुख में स्पष्ट असंगति को चिन्हित किया, क्योंकि एक तरफ, इसने दावा किया कि अगर सिसोदिया ने अनुचित आवेदन दायर करके इसमें देरी नहीं की होती तो मुकदमा शुरू हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ, इसने डेटा एकत्र करने और अंतिम आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत दायर करने के लिए 4 जून, 2024 (3 जुलाई तक) का समय मांगा।

जस्टिस विश्वनाथन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

“आखिरी आरोप पत्र 28 जून को आता है…फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि हम पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं…इसका मतलब है कि आपको भी लगा कि जब तक सभी आरोप पत्र दायर नहीं किए जाते…मुकदमा शुरू नहीं हो सकता…अब यह कहना कि आप आगे बढ़ सकते थे और उन्होंने देरी की…इसमें कुछ असंगति है।”

न्यायाधीश ने ED से यह भी कहा कि वह यथार्थवादी ढंग से बताए कि मुकदमा कब शुरू और कब समाप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। जवाब में ASG राजू ने निर्देश पर कहा कि एजेंसियां ​​सिसोदिया को रिहा करने से पहले (और यदि) कम से कम 8 गवाहों की जांच करना चाहेंगी, क्योंकि उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका थी।

जहां तक ​​ED की दलील है कि सिसोदिया केवल मुकदमे में देरी के आधार पर दबाव डाल रहे थे और उन्होंने गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की क्योंकि वे गुण-दोष के आधार पर हार जाएंगे,

जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि सिसोदिया ने जस्टिस खन्ना की पीठ द्वारा पिछली दलीलों में दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की।

इस सुनवाई से एक दिन पहले, जस्टिस विश्वनाथन ने ASG से पूछा कि किस बिंदु पर “नीति” और “आपराधिकता” के बीच एक रेखा खींची जा सकती है।

खंडपीठ ने पूछा कि क्या केवल इसलिए आपराधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि नीति में बदलाव से कुछ शराब थोक विक्रेताओं को लाभ हुआ।

केस टाइटल:

[1] मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8781/2024;

[2] मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8772/2024

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