योग गुरु बाबा रामदेव को हाईकोर्ट से राहत

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धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
जोधपुर। योग गुरु बाबा रामदेव को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ से राहत मिली है।
दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बाड़मेर के चौहटन में मामला दर्ज है। इस पर हाइकोर्ट में बाबा रामदेव ने याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग ने बाबा रामदेव गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही जांच के लिए बाबा रामदेव को बीस मई तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट में एडवोकेट बीआर बाजवा और निशांत मदान ने बाबा रामदेव का पक्ष रखा। इधर सरकार की ओर से एडवोकेट मूल सिंह भाटी ने पक्ष रखा।

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