वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है । याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं करने का निर्देश दिया है, जिससे मस्जिद समिति को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पारित किया था।