एकल पट्टा प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिए अर्जी

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जयपुर, 30 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद रखी है। जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने मामले में अशोक पाठक की ओर से पेश पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए दिए। सुनवाई के दौरान मामले में परिवादी रामशरण सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता की गत जनवरी माह में मौत हो चुकी है। वह मामले की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। ऐसे में याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

इसका विरोध करते हुए अशोक पाठक के अधिवक्ता अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुडा हुआ है और इसमें सरकार के मंत्री और अफसर शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एसएलपी पर सुनवाई करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य से जवाब मांग रखा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और जनहित का मुद्दा होने के कारण परिवादी के बेटे को इस केस को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मामले को वापस लेने की मंजूरी नहीं दी जाए व इसकी जांच सीबीआई को भेेजी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई माह में रखी है।

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