जज ने जुर्माना भी लगाया
अजमेर, 3 जून : केकड़ी स्थित अपने घर में सोती हुई नाबालिग बच्ची को उठा कर सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार करने और उसे वहीं रोते बिलखते छोडक़र फरार होने वाले आरोपी को पोक्सों कोर्ट ने सख्त सजा दी है। जज ने कहा ऐसे मामले में नरमी का कोई मतलब नहीं हैं। माननीय कोर्ट ने आरोपी को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को बाकी का जीवन सांसारिक जीवन से अलग जीवन जीने तक जेल में रहना होगा। साथ ही कोर्ट ने 58 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
घटना तीन साल पहले केकड़ी थाना क्षेत्र की है। पीडि़ता के पिता ने 27 अप्रैल 2020 को केकड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रात को साढ़े तीन के बजे करीब पत्नी उठी तो देखा कि नाबालिग बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं है। काफी तलाश की पर पता नहीं चला। बच्ची की मां ने घटना की सूचना अपने ससुर को दी और ससुर मोटरसाइकिल लेकर खेतों की तरफ तलाश करने गया तो बच्ची चिल्लाती हुई मिली।
बेटी ने बताया कि एक आदमी उसे सोते हुए उठाकर ले गया। उसने उसके साथ गलत काम किया। बाद में उसे केकड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। पीडि़ता के शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की।
डीएनए रिपोर्ट से हुई रेप की पुष्टि
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि मामले में पुलिस ने जयपुर रोड केकड़ी के रहने वाले सावरलाल माली (28) पुत्र रामलाल माली को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। पीडि़ता आरोपी को पहचान नहीं पाई। आरोपी के अपराध व डीएनए रिपोर्ट में पीडि़ता से रेप की पुष्टि हुई। मामले में 19 गवाह व 50 दस्तावेज पेश किए।
अति गंभीर प्रकृति का मामला
जज बीएल जाट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की ओर से किए गए घृणित कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी बरतने का कोई तुक नहीं है। यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसके लिए उसे विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास प्राकृतिक जीवन जीने तक जेल व 58 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।