जयपुर, 2 जून। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-8 महानगर द्वितीय ने बजरी से भरे डंपर का कॉलोनी में प्रवेश रोकने की बात पर हुए विवाद में डंपर चढाकर हत्या करने वाले चालक जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने डंपर मालिक रामलाल चौधरी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए हंसराज व नंदलाल को बरी कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक किशोर सिंह कॉलोनी में बच्चों और महिलाओं को दुर्घटना से बचाने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश का विरोध करता था। किशोर सिंह के साथ हुई बहस को लेकर अभियुक्त का इतना भयावह रूप उभर कर सामने आएगा, इसकी कल्पना स्वयं किशोर सिंह ने भी नहीं की होगी। क्षणिक आवेश में आकर किसी निर्दोष की हत्या करने वाले को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाडा निवासी किशोर सिंह 12 जून, 2019 को घर के बाहर पौधों में पानी दे रहा था। इतने में अभियुक्त बजरी से भरा डंपर लेकर आया। कॉलोनी में डंपर के प्रवेश को लेकर किशोर सिंह का चालक और उसके साथ आए अन्य लोगों से झगडा हो गया। ऐसे में चालक डंपर लेकर चला गया। वहीं बाद में अभियुक्त ने वापसी में खाली डंपर से जानबूझकर किशोर सिंह पर चढा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसने जानबूझकर हत्या नहीं की थी। डंपर के अनियंत्रित होने के चलते दुर्घटना में किशोर सिंह की मौत हुई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
2023-06-02