आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल के चुनाव पर रोक

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जयपुर, 30 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश छीतरमल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने अदालत को बताया कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल अधिनियम और निर्वाचन नियमों के तहत कौंसिल के चुनाव के लिए सूचना जारी करने के एक दिन पहले मतदाता सूची का प्रकाशन जरूरी है। इसमें उस दिन तक मेंबरशिप के लिए आवेदन करने वालों को चुनाव में मताधिकार दिया जा सकता है। कौंसिल ने गत 17 अप्रैल को निर्वाचन सूचना जारी कर छह सदस्यों के लिए चुनाव घोषित कर दिए और इसके प्रावधान कर दिया कि 17 अप्रैल तक आवेदन करने वालों को भी मत देने का अधिकार दिया जा रहा है। याचिका में बताया गया कि बिना मतदाता सूची जारी किए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसे में 17 अप्रैल को जारी निर्वाचन सूचना को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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