जयपुर, 27 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने चार साल में भी अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश निरंजन बांसरे की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को हिंदी स्कूल व्याख्याता के पद पर अगस्त, 2018 में नियुक्ति दी गई थी। जबकि इस भर्ती का परिणाम 2 जून, 2017 को जारी किया गया था और अन्य अभ्यर्थियों को 19 जून, 2017 को नियुक्ति दी गई थी। याचिका में कहा गया कि समान भर्ती में याचिकाकर्ता को पूर्व में नियुक्त अन्य अभ्यर्थियों के समान परिलाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मई, 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अन्य अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति तिथि से समस्त परिलाभ देने के आदेश दिए थे। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के चार साल बीतने के बाद भी अब तक इस आदेश की पालना नहीं की गई है। ऐसे में अदालती आदेश की अवमानना के दोषी अफसरों को दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
2023-05-27