जयपुर, 26 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, आरपीएससी और प्रमुख यूडीएच सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि परीक्षा में नकल होने और दूसरी पारी में कुछ प्रश्नों के रिपीट होने पर क्यों ना राजस्व अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भर्ती, 2022 की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भारत सिंह मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय और अधिशासी अधिकारी के पदों के लिए गत 14 मई को दो पारियों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें करीब तीन लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में आरपीएससी की ओर से प्रथम परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हूबहू दो घंटे बाद आयोजित दूसरी पारी में भी पूछ लिया गया। जिसके चलते दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को पहली पारी का प्रश्न पत्र का अध्ययन कर लेने से फायदा हो गया। ऐसे में दूसरी पारी के अभ्यर्थियों के पहली पारी के अभ्यर्थियों के मुकाबले अधिक अंक लाने की संभावना बढ गई है। आरपीएससी की ओर से बनाए गए इस दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के चलते पहली पारी के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। याचिका में यह भी कहा गया कि परीक्षा के दौरान बीकानेर जिले में कई परीक्षा केन्द्रों पर गिरोह ने ब्लूटूथ डिवाइस से कई अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। इसे लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। ऐसे में परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। याचिका में गुहार की गई है कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं होने के कारण इसे रद्द किया जाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पुन: परीक्षा आयोजित की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
2023-05-26