जयपुर, 24 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हजारों लोगों से करीब 2700 करोड रुपए से अधिक की ठगी करने के प्रकरण में आरोपियों का संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एक सप्ताह में पेश करने के आदेश दिए है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी ठग रणवीर सिंह बिजारणिया व अन्य आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और उनका शिकायतकर्ता से राजीनामा हो गया है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मामले में झोटवाड़ा थाने में पांच सौ से अधिक पीडितों की ओर से दर्ज एफआईआर में परिवादी पक्ष से अधिवक्ता राजेश चौधरी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपियों ने हजारों लोगों से कई हजार करोड रुपए की ठगी की है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील एसएस होरा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रकरण सीकर से जुड़ी एफआईआर का है और उसके शिकायतकर्ताओं का राजीनामा हो गया है। ऐसे में अधिवक्ता राजेश चौधरी को इस प्रकरण में पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने एक सप्ताह में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि सेना से रिटायर रणवीर सिंह व अन्य आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के हजारों लोगों को गुजरात की धोलेरा सिटी में जमीन में निवेश करने पर भारी-भरकम रिटर्न का झांसा दिया। आरोपियों ने चौदह माह में निवेश रकम को दोगुना करने और हर सप्ताह खाते में राशि जमा करने का कहकर लोगों को झांसे में लिया। वहीं हजारों पीडितों से करीब 2700 करोड रुपए ठगने के बाद आरोपी अंडरग्राउंड हो गए और विदेश जाने की योजना बनाने लगे। हालांकि लुक आउट सर्कुलर जारी होने के चलते वे भारत के बाहर नहीं जा सके। ऐसे में वे राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में फरारी काटने लगे। आखिर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
2023-05-24