पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को सजा

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जयपुर, 20 मई। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए देश की सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराने वाले जासूसों सद्दीक खान और वरियम खान के साथ ही हाजी खान को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने देश की महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाकर देश की संप्रभुता के खिलाफ कृत्य किया है। ऐसे में अभियुक्तों को लेकर नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 फरवरी 2017 को सीआईडी को सूचना मिली थी कि जैसलमेर निवासी अभियुक्त सद्दीक खान और वरियम खान देश की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं। इस पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्तों के कब्जे से सैन्य क्षेत्र और बार्डर एरिया से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां और पाकिस्तान की मुद्रा बरामद हुई। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वह देश की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान में बैठे हैडलर को देते हैं। इसी तरह जानकारी मिलने पर पुलिस ने 16 फरवरी, 2017 को जैसलमेर के निवासी हाजी खान को पकडा था। उसके कब्जे से भी पुलिस को आपत्तिजनक चीजे बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने प्रकरण में जांच कर दोनों मामलों में अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
तस्कर दंपत्ति को सजा- शहर की आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने खाडी देशों से सोना तस्कर करने वाले प्रेमराज और उसकी पत्नी मधु को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीमा शुल्क विभाग ने 23 अप्रैल, 2014 को दुबई की फ्लाइट से उतरे अभियुक्तों को पकडा था। विभाग को तलाशी में उनके सामान से तीस लाख रुपए से अधिक का 938 ग्राम सोना बरामद हुआ था। पूछताछ में दोनों ने बताया था कि वे पूर्व में इसी तरह अमृतसर में भी सोना ला चुके हैं।

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