चाकसू नगरपालिका चेयरमैन की अयोग्यता प्रकरण में हुई हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ,हल्की राहत अगली पेशी 12 मई को

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चाकसू नगरपालिका चेयरमैन की अयोग्यता प्रकरण में हुई हाईकोर्ट में हुई सुनवाई हल्की राहत अगली पेशी 12 मई को टिकी सबकी निगाह 20 अप्रेल को डीजे कोर्ट ने किया था अयोग्य घोषित , तब से रिक्त पड़ी है सीट

चाकसू 9 मई . मंगलवार को डीजे कोर्ट के फैसले के प्रति नगरपालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें बेरवा को हल्की राहत मिली है और अगली पेशी 12 मई को होगी जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है । गौरतलब है कि नगरपालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा के प्रति विपक्ष के पालिकाध्यक्ष के प्रत्याशी विनोद राजोरिया ने पालिका चेयरमैन व पार्षद के चुनाव में तथ्यों को छिपाने की अपील की थी जिस पर विगत 20 अप्रेल को डीजे कोर्ट ने पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा को पार्षद के साथ -साथ चेयरमैन के पद से अयोग्य घोषित कर दिया था । इसके बाद डीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ पालिकाध्यक्ष बेरवा सटे के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए वही दुसरीं ओर विनोद राजोरिया ने भी केविट लगा दी थी पिछली तारीख़ पर हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई जंहा हाइकोर्ट ने पालिका अध्यक्ष बेरवा की अपील को मंजूर कर लिया और राजोरिया की केविट को खारिज कर दिया वही बेतवा क़ी स्टे की अपील को मंजूर से उन्हें हल्की राहत मिली है जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गयी अब अगली पेशी 12 मई रखी गयी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है । गौरतलब है विगत 20 अप्रेल को पालिकाध्यक्ष बेरवा को डीजे कोर्ट से अयोग्य घोषित के बाद से यंहा पर अब तक किसी को चार्ज नही दिया गया जिससे यह पद रिक्त पड़ा हुआ है जिससे जनता के कई काम अटक गए है ।

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