जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य अफसर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी पटवारी को निलंबित करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख राजस्व सचिव व जिला कलेक्टर जयपुर से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रमेश चंद की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थी को जयपुर जिले में गत 18 जनवरी के ट्रांसफर आदेश के जरिए पदस्थापित किया गया था, लेकिन उसे 14 फरवरी को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि उपखंड अधिकारी ने उसके खिलाफ कई आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है।
याचिका में कहा गया कि सीसीए नियमों व विभिन्न परिपत्रों में राज्य सरकार और कार्मिक विभाग के निर्देश हैं कि अनुशासनिक अधिकारी किसी अन्य अफसर की भेजी गई रिपोर्ट पर किसी कर्मचारी का निलंबन नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि निलंबन जरूरी भी है तो उसे तथ्यों की जांच खुद करनी होगी और इसके आधार पर ही निलंबन की कार्रवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता पर जो आरोप लगाए हैं, वे सही नहीं है। क्योंकि उसने 18 जनवरी को ही जयपुर मंडल में ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो आरोप लगाए हैं, वह उसकी ज्वाइनिंग से पहले के हैं। इसलिए उसके निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
2023-05-02