चाकसू नगरपालिका चेयरमैन को उच्च न्यायालय से भी नही मिली राहत , एक सप्ताह से पद रिक्त , निर्वाचन अधिकारी को नोटिस देकर मांगा जवाब
चाकसू 27 अप्रेल . गुरुवार को चाकसू नगरपालिका चेयरमैन को उच्च न्यायालय से राहत नही मिली है जिससे यंहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा मिली है । गौरतलब है कि विगत 20 अप्रेल को जिला मजिस्ट्रेट नन्दनी व्यास ने तथ्य छुपाने के जुर्म में पार्षद व चेयरमैन के पद से अयोग्य घोषित किया था । वही दुसरीं ओर नगर पालिका चाकसू चेयरमैन कमलेश बैरवा ने निर्वाचन निरस्ती के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी जिसमे गुरुवार को सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई राहत प्रदान नही की है वही सुनवाई की आगामी तारीख 3 मई नियत की है ।
यहां यह उल्लेखनीय है कि भाजपा के टिकट पर चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद राजोरिया द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका जिला न्यायाधीश जयपुर मेट्रो श्रीमती नंदनी व्यास द्वारा मंजूर कर ली गई थी और विगत 20 अप्रेल को चाकसू चेयरमैन का निर्वाचन निरस्त कर, नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश पारित कर दिए गए थे।
उक्त चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद राजोरिया थे जिन्होंने उक्त कमलेश बैरवा के चेयरमैन व पार्षद पद के निर्वाचन के विरुद्ध उक्त चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें यह आधार लिया था कि कमलेश बैरवा नगर पालिका चाकसू के अंतर्गत निर्वाचन की दिनांक को ठेकेदार था, इसलिए वह नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार पार्षद के पद तथा चेयरमैन के पद पर निर्वाचन के लिए योग्य नहीं था, परंतु कमलेश बैरवा ने अपने ठेकेदार होने के तथ्य को छुपाकर उक्त चुनाव लड़ा था जिसके कारण न्यायालय ने विनोद कुमार राजोरिया की ओर से प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका को मंजूर कर लिया और कमलेश बैरवा के पार्षद पद और चेयरमैन पद के निर्वाचन को रद्द करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश पारित किए थे।
उक्त अपील में विनोद राजोरिया की ओर से प्रह्लाद शर्मा एडवोकेट ने पैरवी की है । गौरतलब है नगरपालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा को न्यायालय की ओर से अयोग्य घोषित किये हुए एक सप्ताह गुजर गया है लेकिन अभी तक पालिका अध्यक्ष का कार्यभार किसी को नही दिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है ।
2023-04-27