जयपुर, 15 अप्रैल (ब्यूरो): राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारी को सात माह बाद भी पेंशन परिलाभ नहीं देने पर स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक सहित पेंशन निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश ओमप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन नगर परिषद में नाका गार्ड के पद से गत तीस सितंबर को सेवानिवृत्त हुआ था। परिषद की ओर से बीस अक्टूबर को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसे अभी तक पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि सात माह बीतने के बाद अभी तक उसे बकाया बोनस और महंगाई भत्ता का भी भुगतान नहीं हुआ है। जबकि पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर कार्मिक को पेंशन और समस्त पेंशन परिलाभ मिल जाने चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
2023-04-16