जयपुर, 15 अप्रैल (ब्यूरो): सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम.2 महानगर प्रथम ने एसबीबीजे बैंक की पृथ्वीराज रोड शाखा में 22 साल पहले हुए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप कुमार कौशिक को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त बैंक मैनेजर पर तीन लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि अदालत ने लाभार्थियों सुमन सोमानी, उषा सोमानी, सलिला भंसाली, गिर्राज सोनी, नरेश, अनुराग गुप्ता, सीमा, राजेश सोनी, तारामणी शर्मा, गोपाल कृष्ण, अनुज भटनागर, अनूप शिखा भटनागर, अनूप कुमार गुप्ता एवं वीना चतुर्वेदी को दो-दो साल के कारावास व कुल 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में आरोपी रहे गोविंद नारायण सोनी व संजय भंसाली की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
गौरतलब है कि सन 1997 से 2000 के दौरान तत्कालीन मैनेजर कौशिक ने विभिन्न फर्मो के साझेदारो, स्वामियों एवं निदेशकों के साथ मिलकर बिना कोई गारंटी लिए ही उन्हें ज्यादा लोन लिमिट की मंजूरी दी और बैंक को वित्तीय हानि पहुंचाई। मामले का खुलासा होने पर चीफ विजिलेंस ऑफि सर रमेश कौल ने 15 जनवरी 2001 को सीबीआई में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।