उदयपुर, 10 अप्रेल (ब्यूरो)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई की बेशकीमती भूमि के मामले में रिश्वत के आरोप में निलंबित आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशनलाल तथा अन्य दो सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी)जयपुर की स्पेशन यूनिट दो ने सोमवार को उदयपुर में एसीबी मामलों की सुनवाई करने वाली विशिष्ट न्यायालय एसीबी एक्ट -1 में चालान पेश किया। एसीबी ने 2200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी।
जयपुर एसीबी एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की अमेंडमेंट की धारा 7,7ए,12 एवं आईपीसी की धारा 384,120 बी के तहत चार आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। इनमें निलंबिल आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सुखेर थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक रोशनलाल के अलावा रमेश राठौड (जैन) और मनोज श्रीमाली शामिल हैं। इनमें आरोपी जितेंद्र आंचलिया पुलिस उप अधीक्षक हैं, जिस पर पद का दुरुपयोग कर एक एनआरआई की सुखेर क्षेत्र में भुवाणा स्थित भूमि को हड़पने की साजिश रच एक करोड़ 75 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।
आंचलिया पर यह भी आरोप है कि उसने एनआरआई की भूमि को लेकर उनके परिवार में चल रहे विवाद का फायदा उठाकर उसकी करोड़ों की जमीन कम कीमत पर अपने सहयोगी के नाम करा दी। जिसको लेकर शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर से आई टीम ने आंचलिया के अलावा उदयपुर के सुखेर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी रोशनलाल के अलावा आंचलिया के निजी सहयोगी रमेश राठौड (जैन) और मनोज श्रीमाली को गिरफ्तार किया था।
2023-04-11