जयपुर,13 मार्च (ब्यूरो): उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि जोधपुर, पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रही भूमि के रुपांतरण पर लगी रोक को हटाने के लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्व विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।
रावत सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य ज्ञानचन्द पारख द्वारा पाली जिले के कतिपय ग्रामों में भू-रूपान्तरण पर रोक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहीं थी।
इससे पहले उद्योग मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के लिए रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके लिए अधिसूचित राजस्थान विशेष विनिधान अधिनियम-2016 की धारा 27 के अंतर्गत समस्त राजकीय भूमिए चारागाह भूमि सहित (आबादी एवं आबादी विस्तार को छोडक़र) आरडीए में निहित की गई है। अधिनियमानुसार 9 गांवों की राजकीय भूमि का नामांतरण जेपीएमआईए विकास प्राधिकरण के नाम पर दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि भूमि की बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने राजस्थान विशेष विनिधान अधिनियम-2016 की धारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहट तहसील के रोहटए नीमली ब्राह्मïणान, निम्बली पटेलान, ढूंढली, डूंगरपुर, सिणगारी, दूदली, दलपतगढ़ एवं दानासनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया था। यह कार्यवाही पूर्णतया विधि अनुरूप की गई है।
2023-03-14