राजस्थान में मेट्रो रेल पर नया अपडेट, संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन का कैबिनेट की बैठक में लिया गया नया फैसला

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Rajasthan Metro Rail Project : राजस्थान में मेट्रो रेल पर नया अपडेट। मुुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नया फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि बैठक में मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा।

संयुक्त उद्यम मॉडल से तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बैंगलुरू मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया है। मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार इस जेवी को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग (अंशपूंजी एवं ऋण के रूप में) प्राप्त हो सकेगा। तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा।

आरएसआर 1951 में अस्थाई आधार पर वेतन एवं पदोन्नति निर्धारण के लिए संशोधन
संसदीय कार्य मंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 में आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति किए जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब सेवा नियम में नियम 26डी जोड़कर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

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