घर पर सो रही नाबालिग को ले गया गुजरात, रेप के आरोप मे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

Share:-

बूंदी की पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने एक नाबालिग के अपहरण ओर रेप के मामले मे आरोपी को 20 साल कठोर कारावास के साथ 1 लाख 30 हजार रूपयो के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

मामला बूंदी के लाखेरी क्षेत्र का है जहाँ आरोपी पीडिता को रात मे घर से भगा कर गुजरता के बडोदरा ले गया था।

निर्णय सुनाते हुए आरोपी दिनेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति कंडारा उम्र 22 साल निवासी वार्ड नंबर 26 शिव मंदिर के पास नयापुरा लाखेरी थाना लाखेरी जिला बूंदी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा तथा 130000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

घटना 28 मार्च 2023 की है जब पीड़िता के पिता ने लाखेरी मे शिकायत दर्ज की थी।जिसमे बताया था कि वह पेशैवर रूप से खाना बनाने का काम करता है तथा घटना के दिन वह रात को इंदरगढ़ माताजी के भंडारे में खाना बनाने के लिए गया हुआ था। मैं रात को इंदरगढ़ ही था।इसी रात में मेरी पुत्री व पत्नी व अन्य बच्चे खाना खाकर सो गये। रात के करीब 2:00 बजे उसकी पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई।इस पर मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बताया कि पुत्री घर पर नहीं है। आसपास तलाश किया लेकिन उसका पता नही लगा। फिर मैं बाई से घर आया ओर आसपास व रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ की तो कोई भी पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।बाद मे पीड़िता को दस्तयाब करने पर उसने बताया कि दिनेश कुमार मुझे लाखेरी स्टेशन से बड़ोदरा गुजरात लेकर गया था। इसके बाद कोर्ट मे चालान पेश किया था। इस मामले मे मजिस्ट्रेट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को नाबालिग के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 1लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।इस मामले मे अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *