जयपुर, 19 दिसंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने करीब तीन साल पहले सरेराह युवती को चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त विष्णु चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 26 सितंबर, 2020 को मृतका गरिमा की बुआ के बेटे ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी ममेरी बहन गरिमा परीक्षा देने सुबह वैदिक कन्या कॉलेज गई थी। करीब 10.30 बजे सूचना मिली की विष्णु चौधरी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका कनोडिया कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अभियुक्त विष्णु चौधरी उसका परिचित था। अभियुक्त ने वैदिक कन्या कॉलेज के बाहर खडी गरिमा को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त पूर्व में पीडिता को फोन कर परेशान करता था और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता था। अभियुक्त ने घटना के समय मृतका के पिता को फोन कर दोनों की शादी करने के लिए दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर गरिमा और उसके भाई की हत्या करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद अभियुक्त ने गरिमा की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह और गरिमा दोस्त थे। उनकी दोस्ती को उसके परिजन पसंद नहीं करते थे। घटना के बाद इंटरनेट पर सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचा था, इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
2023-12-19