पोक्सो मामले में सगे चाचा को 20 साल की सजा, 40500 का जुर्माना, आरोपी है पटवारी

Share:-

अलवर । अलवर शहर की पोक्सो अदालत नंबर एक ने आज दुष्कर्म कर गर्भवती के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पीड़िता के सगे चाचा को 20 साल की सजा और 40500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी सरकारी पटवारी है।
पोक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि अलवर जिले के टहला पुलिस थाना अंतर्गत 7 सितंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई। जहां जांच के दौरान यह पता चला कि पीड़िता गर्भवती है । इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारा घटनाक्रम बता दिया। पीड़िता का पिता बाहर काम करता था । मां गांव में ही काम करती थी । पीड़िता घर में ही रहती थी। सगा चाचा होने के कारण कोई रोकटोक नहीं थी। पिता के आने के बाद इसका मुकदमा टहला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया जिसमें बताया गया कि पीड़िता का सगा चाचा जो पटवारी है उसे डरा धमका कर आए दिन दुष्कर्म करता था जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई । अदालत के आदेश के पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इस मामले में पहले पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया और वह तभी से ही जेल में चल रहा था। इस संबंध में पुलिस ने चालान पेश किया । जिसमें 14 गवाह पेश किए गए। मुलजिम पक्ष ने अपने पक्ष में तीन गवाह पेश किया ।पोक्सो अदालत नंबर के एक के विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी पटवारी को 20 साल की सजा और ₹40500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *