जयपुर, 23 नवंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय टेनिस खिलाडी से कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कोच गौरांग नलवाया को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता अभियुक्त की खेल की काबिलियत और क्षमता से प्रभावित हुई और उसके प्रति आकर्षित हो गई। अभियुक्त ने इसका फायदा उठाते हुए शादीशुदा होने के बावजूद नाबालिग पीडिता से कई बार संबंध बनाए। अभियुक्त ने शिक्षक पद के मर्यादित पद को अपमानित किया। ऐसे में उसका अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि पीडिता के नाबालिग होने के कारण उसकी सहमति भी कानूनन कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रकरण में पीडिता के पिता ने 31 मई 2021 को ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी गौरांग नलवाया के पास एक साल से कोचिंग लेने जा रही है। गौरांग ने उसे बहला फुसला कर कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को कहा कि उसने नवंबर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक गौरांग से कोचिंग ली थी। इस दौरान गौरांग उसे अपने फ्लैट पर लेकर गया था और दोनों के बीच संबंध बने थे। वहीं वह अपने मम्मी को प्रतियोगिता में शामिल होने का झूठ बोलकर गौरांग के साथ उदयपुर गई थी। जहां उन्होंने दो बार संबंध बनाए। इसके बाद एक बार एसएमएस स्टेडियम के पास कार में भी दोनों के बीच संबंध बने। पीडिता ने बताया कि गौरांग ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की और उसने स्वेच्छा से ही संबंध बनाए थे।