महिला एवं दिव्यांग प्रबन्धित मतदान केन्द्रों के संबंध में दिए निर्देश

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जोधपुर। विधानसभा आम चुनाव-2023 में महिला एवं दिव्यांग प्रबन्धित मतदान दलों के संबंध में प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देश दिए है।
उन्होंने जिला जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को महिला व दिव्यांग मतदान दलों के मतदान केन्द्र पर आगमन एवं प्रस्थान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्त करने, 25 नवंबर को सुबह 5 बजे महिला एवं दिव्यांग प्रबन्धित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त महिला व दिव्यांग मतदान अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करवानी है इसके लिए मतदान दिवस से एक दिन पूर्व सम्पर्क कर इनके आगमन के लिए उचित व्यवस्था कराने, मतदान केन्द्र के लिए ईवीएम एवं अन्य चुनाव सामग्री 24 नवम्बर को रिजर्व मतदान जिला मुख्यालय से प्राप्त कर प्रस्थान करवाने, रिजर्व मतदान दल (मतदान दिवस) 25 नवंबर को ई.वी.एम. एवं सामग्री, महिला व दिव्यांग पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करने तथा मतदान समाप्ति पश्चात पुन: प्राप्त कर जिला मुख्यालय को प्रस्थान करवाने, रिजर्व मतदान दल के माध्यम से मतदान केन्द्रों के पीठासनी अधिकारियों की डायरी की जांच संबंधित केन्द्र पर करने, समस्त महिला व दिव्यांग मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर ही कार्यमुक्त किया जाकर कार्मिकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने तथा इसकी सूचना कार्मिक प्रकोष्ठ को ई-मेल से प्रेषित करने संबंधी निर्देश प्रदान किए।

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