आपराधिक पृृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को मीडिया के जरिए सार्वजनिक करनी होगी सूचना

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राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाईट, सोशल मीडिया पर लिखना होगा

‘‘आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवार’’

कोटा 10 नवंबर :विधानसभा आम चुनाव में नामांकन करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना मीडिया के माध्यम से देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त रहा है, उन्हें इसकी सूचना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से 2 दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थी को 3 बार प्रारूप सी-1 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन कराना होगा, साथ ही ऐसे राजनैतिक दल जिनके द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उन्हें प्रारूप सी-2 में आपराधिक पूर्ववृत का निर्धारित समयावधि एवं अवसरों पर प्रकाशन करना आवश्यक होगा। उक्त प्रकाशन की सूचना चुनाव परिणाम से 30 दिवस के भीतर प्रारूप सी-4 में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रारूप सी-5 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
13, 17 व 23 नवंबर तक 3 बार जारी करनी होगी सूचना-

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त आपराधिक पूर्ववृत्त सूचना के प्रकाशन-प्रसारण की अवधि को तीन खंडों में रखा गया है ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले। पहली सूचना नाम वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर यानि 13 नवंबर तक, दूसरी सूचना अगले पांच से आठ दिन के बीच यानि 14 से 17 नवंबर तक तथा तीसरी बार सूचना नौवे दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक अर्थात् 18 से 23 नवंबर तक देनी होगी।
इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों द्वारा यह सूचना अपनी वेबसाईट के होम पेज पर एक केप्शन के जरिए प्रदर्शित करनी होगी जिसमें ‘‘आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवार’’ लिखा हो। इस सूचना फेसबुक और एक्स (ट्विटर) सहित राजनैतिक पार्टियों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

निर्धारित समाचार पत्र व चैनलों में कराना होगा प्रकाशन-प्रसारण-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रारूप सी-1 व सी-2 का प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया जाना है, जिनका राज्य, स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार हो। उक्त दोनों प्रारूपों का फोंट साइज न्यूनतम 12 होना चाहिए। साथ ही उक्त प्रारूपों का प्रकाशन उक्त संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय, स्थानीय टीवी चैनल पर भी प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकण्ड के लिए स्टैण्डर्ड फोंट साईज में किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का विचलन होने की स्थिति में तत्काल निर्वाचन विभाग के संज्ञान में लाना सुनिश्चित किया जाए।

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