नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्र कैद

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-गर्भवती होने के बाद मामले का राज खुला तो परिवार ने दबा दिया

अलवर,21 अक्टूबर : अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने एक पिता को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा व 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 31 जनवरी को पीडि़ता ने पुलिस थाना एमआईए में तहरीर देकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। तब उस बेटी की उम्र 17 साल थी। पिता के खिलाफ दी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके पिता ने फरवरी 2021 में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । जिससे वह गर्भवती भी हो गई थी। मई 2021 में उसके पेट में दर्द होने पर उसे जबरन ईएसआईसी हॉस्पिटल से दवा दिलाई गई तब उसे गर्भवती होने का पता चला था। पिता के दुष्कर्म करने के मामले में परिवार लोगों को शिकायत की तो सबने मिलकर उसे ही डांटा। उस समय मामले को दबा दिया गया

लेकिन 8 जनवरी 2022 को आरोपी पिता ने दुबारा से पीडि़ता से दुष्कर्म किया लेकिन परिवार के लोगों ने उसे शिकायत करने से रोका। उसके दो बहन भी हैं। उसे बहनों के साथ दुष्कर्म होने का डर लगा। इसके बाद एसपी को शिकायत कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामला कोर्ट में चला और पॉक्सो कोर्ट नम्बर दो ने रेप के आरोपी पिता को दोषी माना। उसे आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

जज ने अपने आदेश में लिखा कि पिता-पुत्री का पवित्र स्नेह का रिश्ता होता है। पिता ने अपनी बेटी से रेप कर बलात्कार के अपराध से कहीं अधिक घृणित अपराध किया है। इस कारण दोषी को अधिकतम सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

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