रियायत दरों पर मिलने वाले पट्टों पर निर्वाचन विभाग की रोक -यूडीएच ने जारी किए आदेश

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जयपुर, 19 अक्टूबर (ब्यूरो): प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत रियायती दर पर मिलने वाले पट्टों पर निर्वाचन विभाग ने रोक लगा दी है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग ने नगरीय विकास विभाग को निर्देश दिए है कि आचार संहिता के कारण पट्टों पर रोक लगाए। जिसके बाद यूडीएच संयुक्त सचिव जुगल किशोर मीणा ने सभी नगरीय निकायों, प्राधिकरणों और आवासन मंडल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जिसके तहत अब आदर्श आचार संहिता के दौरान नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं किए जाएंगे।

इस आदेश से प्रदेश की दो सौ से अधिक निकायों के 60 हजार से अधिक पट्टे अटक गए। पट्टों के अलावा संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आवंटन पर भी रोक लगा दी गई है। इसलिए विभिन्न दरों में दी गई रियायतों एवं छूट के आधार पर पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि विभिन्न निकाय कार्यों के टेंडर आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम किए जाएंगे। वहीं, आचार संहिता के दौरान आमजन के दैनिक कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे। बता दें कि पंजाब केसरी ने 12 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान में मतदान तक नहीं मिलेंगे पट्टे हैडिंग से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर के 6 दिन बाद निर्वाचन विभाग ने पट्टों पर रोक लगाकर इस मुहर लगा दी।

निकायों ने पट्टों के लिए मार्गदर्शन मांगा था
राज्य सरकार ने 30 सितंबर को आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ा दी थी। इस आदेश के 8 दिन बाद प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लग गई। जिसके बाद निकायों ने पट्टों पर रोक लगा दी। निकायों का कहना था कि पट्टे पर मुख्यमंत्री की फोटो है। ऐसे पट्टे देना आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर निकायों ने डीएलबी व यूडीएच से मार्गदर्शन मांगा। दोनों विभागों ने निर्वाचन विभाग के समक्ष मामला रखा। जिस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी।
दो साल पहले शुरू हुआ था अभियान
राज्य सरकार ने रियायती दरों पर दस लाख पट्टे देने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में लोगों को भूखंडों और मकानों के पट्टों, नाम हस्तांतरण, उपविभाग सहित अन्य कार्यों के लिए रियायते दी गई थी। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 9.40 लाख पट्टे दिए जा चुके है।

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