सीएम के ओएसडी की गिरफ्तारी पर रोक जारी

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जयपुर, 18 अक्टूबर। फोन टैपिंग मामले में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक आगामी सुनवाई 3 नवंबर तक बरकरार है। पिछली सुनवाई पर बहस अधूरी रहने के कारण मामले में बुधवार को दोपहर तीन बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं मामले में आगामी सुनवाई 3 नवंबर तक टल गई है।

ऐसे में ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर भी रोक आगामी सुनवाई तक जारी रही है। दरअसल पिछली सुनवाई पर लोकेश शर्मा की ओर से दिल्ली पुलिस के उन आरोपों को बेबुनियाद बताया था जिनमें कहा था कि वे पुलिस कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वहीं शर्मा की ओर से यह भी कहा कि राजस्थान सरकार के विभाग की तरफ से इंटरसेप्ट की गई कॉल की अवैध रिकॉर्डिंग के लिए वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। यह पूरी घटना राजस्थान में हुई है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने सीएम के ओएसडी व अन्य के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और इससे उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी।

इस एफआईआर को लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 जून 2021 को आदेश जारी कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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