जयपुर, 17 अक्टूबर। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने पत्नी की दहेज हत्या करने वाले अभियुक्त शंभू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की मां को दहेज प्रताडना का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा दी है। वहीं अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढती जा रही हैं। जिससे पति-पत्नी के रिश्तें के प्रति महिलाओं को अविश्वास की भावना पैदा हो रही हैं। ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले अभियुक्तों पर अंकुश लगाना जरूरी है और ऐसे में उनके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।
विशेष लोक अभियोजक की ओर से अदालत को बताया गया कि अलमेन्द्र सिंह ने 2 दिसंबर, 2013 को जवाहर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी 20-22 साल पहले आरोपी के साथ हुई थी। शादी में पांच-सात लाख रुपए खर्च किए, लेेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे और उन्होंने स्कूटर व 50 तोला सोने की मांग की। जिस पर उन्होंने स्कूटर दे दिया, लेकिन फिर भी 30 तोला सोने की मांग जारी रही। मांग पूरी नहीं करने पर उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और उसे प्रताडित किया गया। घटना के 6-7 साल पहले भी उसकी बहन को टंकी में डालकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने उसे बचा लिया था। इस दौरान दीपावली पर जब उसकी मां ने बहन से बात करवाने के लिए कहा तो सास ने आनाकानी की और बडी मुश्किल से बात कराई। वहीं बाद में 2 दिसंबर 2013 को ससुराल से फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
2023-10-17