जयपुर, 12 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट डीजीपी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत धोखाधड़ी से जुडे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भेजा गया था। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वह मामले की जांच अपनी देखरेख में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर पश्चिम से कराए। न्यायाधीश बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश टीकम खंडेलवाल की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि प्रकरण में वर्ष 2017 व 2018 में शहर के विभिन्न थानों में आधा दर्जन एफआईआर हुई थी। इनमें से कुछ की जांच एसओजी व एटीएस को सौंपी गई। एटीएस ने इन सभी एफआईआर में एफआर पेश कर दी। वहीं तत्कालीन डीजीपी ने मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर पश्चिम को सौंप दी। इस दौरान एसओजी के तत्कालीन एडीजी पुलिस महानिदेशक बन गए और उन्होंने गत दिसंबर माह में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके बाद डीजीपी ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जबकि जांच को तीन बार से अधिक नहीं बदला जा सकता। इस मामले में चौथी बार जांच बदली है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजीपी के आदेश को रद्द कर दिया है।
2023-10-12