नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

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जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में सीएचए को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से बोनस अंकों का लाभ देने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पवन कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल में सीएचए के पद पर अन्य नर्सिंग स्टाफ के साथ काम किया था। इसके बावजूद भी भरतपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके अनुभव प्रमाण पत्र में उन्हें नर्सिंग स्टाफ के समान कार्य करना नहीं बताया। जिसके चलते नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के तहत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि दूसरे कई जिलों में सीएचए का काम करने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। याचिका में गुहार की गई है कि याचिकाकर्ताओं को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंकों का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से बोनस अंकों का लाभ देने को कहा है।

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