अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई

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दोसा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने वाले आरोपी को सुनाई सजा

न्यायालय ने आरोपी महेंद्र सिंह कसाना निवासी बावनपाड़ा को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी पर 1 लाख 31 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया

4 फरवरी 2021 को पीड़ित बच्चे के चाचा ने मानपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा

परिवादी के एडवोकेट विनोद बंशीवाल ने 13 गवाह व 17 दस्तावेज किए थे न्यायालय में पेश

दौसा, 20 सितंबर : दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास यानी शेष प्राकृतिक जीवन की सजा सुनाई है। दरअसल 4 फरवरी 2021 को एक मासूम बच्चे के चाचा ने मानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि बावनपाड़ा गांव का रहने वाला आरोपी महेंद्र सिंह कसाना उसके भतीजे को खेत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया इस पूरे मामले में परिवादी के एडवोकेट विनोद बंसीवाल और लोक अभियोजक सुनील सैनी की ओर से 13 गवाह और 17 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। इन्हीं गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनू अग्रवाल ने आरोपी महेंद्र सिंह कसाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसे में अब आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा साथ ही आरोपी पर 1 लाख 31 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

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