मौत के मामले में आरोपी को माना हत्या का दोषी, 10 साल के कठोर कारावास की सजा

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मेला देखने गए युवक पर छूरी से हमला करने से गंभीर रूप से घायल होने से हुई मौत के मामले में आरोपी को माना हत्या का दोषी, 10 साल के कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1 का निर्णय

आबूरोड, 20 सितंबर (ब्यूरो): अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश मोहित शर्मा ने करीब पौने छह साल पहले मेला देखने गए युवक पर छूरी से हमला करने से गंभीर रूप से घायल होने से हुई मौत के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 500 रुपए की सजा से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दकी ने बताया कि इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश मोहित शर्मा द्वारा सांगणा निवासी राजू पुत्र दीता देवासी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मेला देखने गया था मृतक बसूरा, छूरी से हमला कर गंभीर रूप से कर दिया घायल
प्रकरणानुसार 7 नवंबर 2017 को प्रार्थी लक्ष्‌मणराम पुत्र रतन गरासिया ने आबूरोड सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 6 नवंबर 2017 को उसका भतीजा बसूरा पुत्र जोगा गरासिया सांगणा में फुलेरा मेला देखने गया था। उस दौरान राजू पुत्र हरीला, जामिया व अन्य ने बसूरा को जान से मारने की नियत से छूरी से ताबड़तोड़ मारपीट की करना शुरू कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्राथमिक इलाज के बाद उसे उदयपुर ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की जांच तत्कालीन थानाधिकारी सुमेरसिंह इंदा द्वारा विभिन्न मामलों में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में 23 गवाहों के बयान करवाकर 2024 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई है।

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