युवती की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

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जयपुर, 18 सितंबर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में विद्याधर थाना इलाके में एकतरफा प्रेम के चलते युवती की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त जयंत सोढ़ानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त के पिता राजेश सोढानी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने हर्षिता की धारदार हथियार से निर्दयता से हत्या कर उसके शव को शहीद पार्क सेक्टर-7 के पास एक खाली प्लॉट में पटक दिया। वहीं उसके पिता ने भी साक्ष्य मिटाने में उसका साथ दिया है। अभियुक्तों का यह कृत्य गंभीर है। ऐसे में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि 15 सितंबर 2016 को राकेश गुप्ता ने विद्याधर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी हर्षिता कल शाम सात बजे साइबर कैफे जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। वे रात के पौने दस बजे हर्षिता की तलाश में गए तो साइबर कैफे की दुकान बंद मिली। वहीं बाद में उसकी एक्टिवा दाना पानी रेस्टोरेंट के पास मिली। जिससे संदेह हुआ कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पड़ोस में रहने वाला लडका जयंत उसकी बेटी को परेशान करता था और जबरन आए दिन उसका रास्ता रोकता था। वह कहता था कि या तो वह प्यार में खुद मर जाएगा या उसे मार डालेगा। उन्होंने जब जयंत से पूछा तो वह घबरा गया। उन्हें फोन पर सूचना मिली की शहीद पार्क के पास एक युवती की लाश मिली है। वे अपने परिवार के साथ गए तो उसकी बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर चोटें भी थीं। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जयंत को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

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