केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप, मामला दर्ज

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सिरोही कोतवाली में करवाया गया है मामला दर्ज

आबूरोड, 14 सितंबर (ब्यूरो): केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के खिलाफ सिरोही कोतवाली में
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में
कॉलेज के पीछे, सिरोही निवासी भरत कुमार पुत्र पन्नाराम धवल ने सिरोही कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत
11 सितंबर 2023 को सिरोही शहर के रामझरोखा मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा बाबत रैली व उसके बाद आमसभा का आयोजन किया गया था। आम सभा के आयोजन के लिए भाजपा विधि प्रकोष्ठ सिरोही के
प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरजीराम चौधरी द्वारा 10 सितंबर 2023 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही से इस आम सभा के आयोजन के लिए सशर्त स्वीकृती प्राप्त की गई थी। इसमे उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा शर्तों के अधीन रामझरोखा मैदान सिरोही में आमसभा की अनुमति प्रदान की गई थी। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

राजनीतिक महत्वाकांक्षी के चलते नाजायज फायदा उठाने की गई कोशिश

इस मामले में प्राथी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि इस आमसभा में स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ 34 ए, अजीत कॉलोनी, जोधपुर हाल निवासी 12, अकबररोड, नई दिल्ली, वर्तमान केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार गजेंद्रसिंह शेखावत पुत्र शंकरसिंह शेखावत मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इस सभा में भाषण दिया जिसमें मुख्य रूप से यह तथ्य उल्लेखित किया कि सिरोही में भगवान राम की रामनवमी यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पेट्रोल बम फेंके गए। हिंदुओं की दुकाने जलाई गई एवं लूटी गई। बहुसंख्यक समाज के लोगों की मोटर साईकिल तोड़ी गई तथा रामनवमी यात्रा में शामिल माता बहनों के कपड़े फाड़कर सील भंग करने का प्रयास किया गया। लेकिन सिरोही में रामनवमी यात्रा में कभी भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। केवल आरोपी द्वारा राजनैतिक महत्वकांक्षा के कारण तथा आगामी विधानसभा चुनावों में नाजायज फायदा उठाने के लिए हिन्दु व अन्य धर्मावलम्बियों के मध्य वैमनस्य, द्वेषता, शत्रुता बढ़ाने के लिए तथा शहर की शांति व सदभावना को बिगाड़ने व धार्मिक भावना आहत करने की बदनियति से ये झूठी बातें सभा में कही गई। आरोपी के साथ अन्य नेतागण ने मिलकर इस भाषण की विडियो क्लिप को सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया। यह भाषण में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा परिभाषित हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। ऐसे में न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के साथ-साथ गम्भीर प्रकृति का अपराध भी है। आरोपी के इस कार्य से शांतिप्रिय शहर सिरोही की शांति व सदभावना बिगड़ी है।

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