जयपुर, 24 अगस्त। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अर्जुन कुमार साहनी को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने बिहार निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ संबंध बनाए हैं। ऐसे में यह दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि नाबालिग की ओर से दी गई सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 मई, 2022 को पीडिता की मां ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह और उसका पति मजदूरी करते हैं। ऐसे में घर पर उसकी 13 साल की बेटी अकेली रहती है। कुछ लोग उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए हैं। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त फैक्ट्री में मजदूरी करता था और वहां स्थित दुकान पर पीडिता सामान लेने आती थी। ऐसे में अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर ऑटो में बैठाकर सिंधी कैंप ले गया। यहां से वह उसे कई जगह होता हुआ आखिर में बिहार ले गया। इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। वहीं छह जुलाई, 2022 को अभियुक्त उसे नेपाल स्थित अपने मामा के घर ले जाने लगा, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। ऐसे में जयपुर पुलिस ने वहां जाकर पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
2023-08-24