जब पुरुष और महिला लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो कानून उसे विवाह मानता है: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक लगातार एक साथ रहते हों तो विवाह की धारणा बन जाती है। जस्टिस हिमा कोहिल और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ”जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक एक लगताार एक साथ रहते हैं तो कानून का अनुमान विवाह के पक्ष होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, उक्त अनुमान खंडन योग्य है और इसका खंडन निर्विवाद सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति हो, जो ऐसी धारणा को कमजोर करती हो तो अदालतों को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बोझ उस पक्ष पर बहुत अधिक पड़ता है जो साथ रहने पर सवाल उठाना चाहता है और रिश्ते को कानूनी पवित्रता से वंचित करना चाहता है।”

वर्तमान मामले के सामने आए इस प्रकार हैं, स्वर्गीय सूबेदार भावे 1960 में सेना में भर्ती हुए थे। अनुसूया के साथ अपने विवाह के निर्वाह के दौरान, उन्होंने अपीलकर्ता संख्या एक (श्रीमती शिरामाबाई) से विवाह किया। अपीलकर्ता संख्या दो और तीन मृतक और अपीलकर्ता संख्या एक की संतान हैं। तीन साल बाद, मृतक को सेवा से मुक्त कर दिया गया और सेवा पेंशन दी गई। 25 जनवरी 1984 को मृतक को उसके अनुरोध पर सेवा से मुक्त कर दिया गया और उसे सेवा पेंशन प्रदान की गई। 15 नवंबर 1990 को मृतक और अनुसूया को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दे दी गई।
इसके बाद, मृतक ने अनुसूया का नाम हटाने और पीपीओ में अपीलकर्ता संख्या एक के नाम का समर्थन करने के लिए प्रतिवादी संख्या दो से संपर्क किया। सूबेदार भावे का वर्ष 2001 में निधन हो गया। इसके बाद, अपीलकर्ता संख्या एक ने पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए उत्तरदाताओं से संपर्क किया। हालांकि, उक्त अनुरोध को उत्तरदाताओं ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक का नवंबर, 1990 में तलाक हो गया, जबकि अपीलकर्ता संख्‍या एक ने दावा किया कि उसने पिछली शादी के अस्तित्व के दौरान फरवरी, 1981 में उससे शादी की थी।

हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ता संख्या एक को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसने अपीलकर्ताओं संख्या दो और तीन को स्वर्गीय सूबेदार भावे की संपत्ति का हकदार बनाया, जो उत्तरदाताओं की कस्टडी में थी। ‌निष्कर्ष न्यायालय के निर्णय का मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता स्वर्गीय सूबेदार भावे के पेंशन लाभों का दावा करने के हकदार होंगे? न्यायालय ने कहा कि यह अब रेस इंटीग्रा नहीं रह गया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हों तो कोई उनके पक्ष में यह धारणा बना सकता है कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे। यह अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है।

क्त अवलोकन के समर्थन में कोर्ट ने बद्री प्रसाद बनाम उप चकबंदी निदेशक और अन्य, (1978) 3 एससीसी 527 पर भरोसा किया, जिसमें यह आयोजित किया गया था- “…जहां एक पुरुष और एक महिला को पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहना साबित किया जाता है, जब तक कि इससे विपरीत धारणा स्पष्ट रूप से साबित ना हो, कानून यह मानेगा कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे और महिला रखैल की स्थिति में नहीं थी।”

इसे स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा, “यह सच है कि यदि पति-पत्नी के रूप में साथी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो विवाह के पक्ष में एक धारणा होगी, लेकिन, उक्त धारणा का खंडन किया जा सकता है, हालांकि हालांकि उस व्यक्ति पर भारी बोझ डाला गया है, जो यह साबित करने के लिए रिश्ते को उसके कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है कि कोई शादी नहीं हुई थी (देखें: तुलसा और अन्य बनाम दुर्गतिया और अन्य, (2008) 4 एससीसी 520” इसके अलावा, कट्टुकंडी एडाथिल कृष्णन और अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथिल वाल्सन और अन्य, 2022 लाइवलॉ (एससी) 549 में, सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले के तथ्यों के आधार पर माना कि वादी के माता-पिता के बीच विवाह की धारणा थी। उन्हें लंबे समय तक साथ में रहने की स्थिति के आधार पर, उनकी संतानों को मुकदमे की अनुसूची संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार दिया गया है।

मौजूदा मामले के तथ्यों को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि उस अवधि को हटा दिया जाए, जब तक मृतक का अनुसूया के साथ विवाह विच्छेद हो गया था तो तथ्य यह है कि उसके बाद भी, मृतक ग्यारह वर्षों तक अपीलकर्ता नंबर एक के साथ रहता था। अपीलकर्ता संख्या एक मृतक के साथ रिश्ते से पैदा हुए दो बच्चों की मां थी। उपरोक्त चर्चा के आधार पर कोर्ट ने अपीलकर्ता संख्या एक को स्वर्गीय सूबेदार भावे के निधन पर देय पेंशन प्राप्त करने का अधिकार दिया। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 का सवाल है, न्यायालय ने उन्हें 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक उक्त राहत का हकदार बनाया।

केस टाइटलः श्रीमती शिरामाबाई पत्नी पुंडलिक भावे और अन्य बनाम कैप्टन फॉर ओआईसी रिकॉर्ड्स, सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य और अन्य, नागरिक अपील संख्या 5262/2023

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