बौंली- बामनवास : सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी हंसराज गुर्जर निवासी श्यामपुरा थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि पीड़ित नाबालिक बालक के साथ उसके पिता ने जिले के एक थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करा कर बताया था कि 23 जून 2022 को करीब 9:00 बजे मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है हमारे पड़ोसी के घर जा रहा था इसी दौरान मेरे पुत्र को आरोपी हंसराज गुर्जर पकड़कर ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया एवं बंद करके रखा मेरा लड़का चिल्लाया तो आवाज सुनकर विकास मीणा ने जाकर मेरे बच्चे को छुड़ाया फिर मैंने आकर देखा तो मेरे बालक के मलद्वार से खून आ रहा था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 377, व 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3-(va) अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रकरण दर्ज कर जांच सवाई माधोपुर सीओ राजवीर सिंह के सुपुर्द की गई। जांच अधिकारी ने अनुसंधान के बाद मात्र 24 घंटे मैं ही 24 जून 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
2023-08-16