हरमाड़ा जयपुर जिले के चौमूं कोर्ट में गुरुवार को भैंस को अदालत में पेश होते हुए देखा। चोरी के 11 साल पुराने मामले में शिनाख्त के लिए भैंस को अदालत परिसर में तलब किया गया। गवाह के पहचान करने पर भैंस को वापस उसके मालिक को सौंप दिया। चरण सिंह सेरावत की भैंस 11 साल पहले चोरी हुई थी। इस भैंस को पुलिस ने भरतपुर के नगर इलाके से बरामद किया था। पुलिस ने भैंस चरण सिंह को सुपुर्द कर दी थी, लेकिन चोरी का मामला अभी तक चल रहा था। मामले अगली सुनवाई 13 सितंबर 2023 को होगी।चोरी के आरोपियों के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि शिनाख्त के लिए भैंस को अदालत परिसर में लाया जाना चाहिए। इस पर चरण सिंह भैंस के साथ चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट परिसर में पिकअप गाड़ी में भैंस को देखकर हर कोई कौतूहल से देख रहा था। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। गवाह सुभाष चौधरी ने भैंस की पहचान की। इसके बाद भैंस उसके मालिक को सौंपकर मामले का निपटारा किया गया। यह सब देखकर कोर्ट में दिनभर चर्चा का विषय बना रहा।
3 भैंस 11 साल पहले हुई थी चोरी
पीड़ित चरण सिंह सेरावत (48) पुत्र प्रभु दयाल सेरावत निवासी बिशनपुरा-चारणवास हाल निवासी नींदड़ बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हरमाड़ा ने बताया कि करीब 11 वर्ष पहले हरमाड़ा पुलिस थाने में तीन भैंस चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए भरतपुर इलाके के नगर थाना क्षेत्र से दो भैंस बरामद कर पीड़ित परिजनों को सुपुर्द कर दी थी। इसमें एक भैंस की कुछ समय बाद मौत हो गई थी।कोर्ट में पिछले 11 वर्ष से चल रहे मामले में गुरुवार को गवाह कानोता बस्सी निवासी सुभाष चौधरी को कोर्ट में बयानों के लिए तलब किया गया। इस दौरान गवाह से पहचान करने के लिए बरामद की गई भैंस (पशु) की पहचान करने के लिए भैंस को भी कोर्ट में बुलाया गया। इस भैंस मालिक चरण सिंह पिकअप गाड़ी में भैंस को लेकर कोर्ट पहुंचा। इसके बाद कोर्ट में गवाह के द्वारा भैंस की पहचान करने पर मामले का निस्तारण किया गया और पीड़ित चरण सिंह सेरावत को भैंस वापस सुपुर्द कर दी गई।
अगली सुनवाई होगी 13 सितंबर को
चोरी के आरोपी के वकील अजय शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को परिवादी चरण सिंह सेरावत ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट में परिवादी और चोरी हुई भैंस बरामदगी को पहचान के लिए कोर्ट में बुलाया गया। एक आरोपी गिरफ्तार अरशद मेव निवासी नगर जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया था। जिसको कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले में कुल 21 गवाह है, जिसमें तत्कालीन नगर थाना प्रभारी हीरालाल सैनी और परिवादी चरण सिंह सेरावत सहित 5 जनों के बयान हो चुके हैं। अभी इस मामले में 16 जनों के गवाह के तौर पर बयान होना बाकी है। अगली 13 सितंबर 2023 को कोर्ट में गवाह सुभाष चौधरी व अन्य गवाहों को बयानों के लिए आना पड़ेगा।