‘मोदी-चोर’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की

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लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें “सभी चोर के उपनाम मोदी क्यों हैं” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत के आदेश ने लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लोकसभा में वायनाड (केरल) का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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