जयपुर, 5 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी समिति की दो कार्यकारिणी संचालित करने और संस्था के नियमित चुनाव नहीं कराने पर प्रमुख देवस्थान सचिव, सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार व अतिरिक्त रजिस्ट्रार और श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता सीएल सैनी को देने का निर्देश दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जगदीश नारायण व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा का रजिस्ट्रेशन 1947 में कराया गया था और तब से यह संस्था लगातार संचालित हो रही है। वहीं पिछले कुछ सालों से इस संस्था के एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर दो कार्यकारिणी संचालित हो रही हैं। एक कार्यकारिणी का संचालन चन्द्रमोहन बटवाडा और दूसरी का संचालन दिनेश सेठी की कार्यकारिणी कर रही है। जबकि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर दो अध्यक्ष दो कार्यकारिणी का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए संस्था के नियमित चुनाव कराए जाए और चुनाव होने तक इसके संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
2023-08-05