जयपुर, 3 अगस्त। एससी,एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने तीस रुपए की उधारी के चलते हुए विवाद में भाईयों को गंभीर रूप से घायल करने वाले पिता फकरुद्दीन उर्फ मुन्ना भाई उसके बेटे इमरान और गुलफाम उर्फ गुफरान को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने तीस रुपए की उधारी की मामूली बात को लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे में हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 नवंबर, 2012 की रात नौ बजे गिरधर कुमार अपने भाई मुकेश के साथ घर आ रहा था। रास्ते में मेहनत नगर के पास मुन्ना की दुकान पर कुरकुरे लेने के लिए रुके। जब मुकेश ने कुरकुरे मांगे तो मुन्ना ने पहले की तीस रुपए की उधारी चुकाने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और तीनों अभियुक्त मुकेश से मारपीट करने लगे। इस दौरान गिरधर के भाई मुकेश और कमल बचाने आए तो अभियुक्तों ने उनसे भी मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान अभियुक्तों ने धारदार हथियारों और ईट-पत्थरों से उसके भाईयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीडितों के शोर मचाने पर अभियुक्त उन्हें छोडक़र भाग गए। इसके बाद पीडितों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां गिरधर ने सोडाला थानाधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
2023-08-03