सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आज की सुनवाई में राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को “सुस्त” बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि “राज्य की कानून-व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है”। कोर्ट यह जानकर हैरान था कि लगभग तीन महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आदेश में कहा, “प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में देरी हुई है। घटना और एफआईआर दर्ज करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और यहां तक कि गिरफ्तारियों के बीच काफी चूक हुई है। अदालत को आवश्यक जांच की प्रकृति के सभी आयामों को समझने में सक्षम बनाने के लिए, हम मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से शुक्रवार दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने और अदालत के सवालों का जवाब देने की स्थिति में होने का निर्देश देते हैं।”