गाडी का किराया नहीं चुकाया, कोर्ट ने दी तीन साल की सजा

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जयपुर, 25 जुलाई। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने किराए पर ली गई मोटर साइकिल का किराया नहीं देने पर अभियुक्त अशोक यादव को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में राहुल शर्मा ने 19 अक्टूबर, 2020 को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह दुपहिया वाहन किराए पर देने वाली कंपनी जायराईड का मैनेजर है। अभियुक्त अशोक यादव दस अगस्त को उससे दुपहिया वाहन किराए पर लेकर गया था। वहीं तय समय बीतने के बाद भी न तो उसने वाहन लौटाया और ना ही बकाया किराया अदा किया। अभियुक्त की ओर से उसे सूचित किया गया कि वह अपना वाहन गुरुग्राम आकर ले जाए। जब परिवादी वहां पहुंचा तो भी अभियुक्त ने उसे वाहन नहीं लौटाया और किराए के 19 हजार रुपए भी नहीं दिए।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वाहन किराए पर देने का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है और यह सिविल प्रकृति का मामला है। इसलिए परिवादी को आपराधिक कार्रवाई के बजाए अदालत में सिविल दावा करना चाहिए था। इसके अलावा वह हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चला गया था। इसलिए वह वाहन कैसे लौटा सकता था। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने माना कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। वह हत्या के मामले में जेल में बंद है। इसलिए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

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