जयपुर, 7 जून। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने उपभोक्ता को एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवादोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने मैसर्स वन रियल्टी ग्रुप व इसके अधिकृत पार्टनर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता पर दो लाख 71 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने कहा कि परिवादी को फ्लैट के लिए लिए गए लोन पर किए गए ब्याज भुगतान की राशि नौ लाख रुपए भी ब्याज सहित अदा की जाए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह ओदश हेमंत कुमार पबडी के परिवाद पर दिए ।
परिवाद में बताया गया कि उसने विपक्षी की आवासीय बिल्डिंग में 13 जुलाई, 2018 को 23 लाख 57 हजार रुपए कीमत का फ्लैट बुक कराया था। बुकिंग राशि के तौर पर उसने एक लाख अस्सी हजार रुपए भी अदा किए थे। वहीं मार्च 2019 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार बिल्डर को फ्लैट का कब्जा 31 अक्टूबर, 2019 तक देना था। वहीं इस दौरान परिवादी ने बैंक से लोन लेकर बिल्डर को फ्लैट की कीमत का भुगतान कर दिया। इसके बावजूद उसे तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। ऐसे में उसे बैंक लोन की राशि पर ब्याज राशि को अनावश्यक तौर पर वहन करना पड़ा। ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिल्डर पर हर्जाना लगाया है।
2023-06-08