बीडीएस छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं

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जयपुर, 7 जून। महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने वर्ष 2019 में बीडीएस छात्रा से दुष्कर्म करने और प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के आरोपी राहुल तनेजा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पीडिता के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है। इसके अलावा उसके कब्जे से बिना वैध मंजूरी के 8 ट्रॅमोडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जब्त किए हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
जमानत अर्जी में आरोपी ने कहा कि पीडिता ने 164 के बयानों में अपने साथ कुछ गलत नहीं होने की बात कही है और दुष्कर्म होना नहीं बताया है। इस मामले में एफआर भी मंजूर कर ली गई थी, लेकिन पुलिस ने बिना किसी नए तथ्य के उसे अग्रिम अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार किया है। पीडिता ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपयों की मांग की थी और इसकी रिपोर्ट भी उसने दर्ज कराई थी।

जवाब में पीडिता के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी ने पीडिता को अपने निवास पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। डीएनए व एफएसएल जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा पीडिता पर 164 के बयान बदलने के लिए भी आरोपी ने ही दबाव डाला था। इसके बाद पीडिता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी भी करवाई थी। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने आरोपी राहुल तनेजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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