अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियम 131 के तहत उपखंड राजगढ़ अलवर में तत्कालीन एसडीएम के द्वारा नियमों की अवहेलना कर गलत रूप से सरकारी भूमि का आवंटन किए जाने की एसीबी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों व राजनेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विषय उठाया है।
राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखंड राजगढ़ (अलवर) में तत्कालीन एसडीएम ने नियमों की अवहेलना कर गलत रूप से करीब 2 हजार बीघा सरकारी जमीन का आवंटन रसूखदार लोगों के नाम कर दिया, करीब 2 हजार बीघा जमीन के आवंटन में वन विभाग व खनिज विभाग की जमीन को भी दे दिया गया और उसकी कोई एनओसी नहीं ली गई उक्त करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अधिकारियों तथा राजनेताओं ने मिलीभगत कर जिले के बाहरी लोगों के नाम उक्त जमीन का आवंटन करा लिया है जबकि आवेदन करने वालों का कोई पहचान पत्र नहीं लिया गया उक्त मामले की स्थानीय जनता द्वारा शिकायत करने पर तत्कालीन एसडीएम को निलंबित कर दिया गया और बाद में लीपापोती कर पनः उसे उसी पद पर पदस्थापित कर दिया गया करीबन 16 पंचायतों के 50 से अधिक गांव के लोग न्याय के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा ना तो उक्त मामले की जांच एसीबी को दी गई है और ना ही प्रशासन इस मामले पर कोई कार्यवाही कर रहा है जिला कलेक्टर द्वारा उक्त जमीन आवंटन को गलत मानते हुए एसडीएम को नोटिस भी जारी किया गया है लेकिन अभी तक उक्त जमीन का आवंटन निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है न हीं एसडीएम के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है जिन लोगों को उक्त जमीन का आवंटन किया गया है वह केवल कागजों में ही है हकीकत में जमीन के आवंटन में अधिकारी और राजनेता शामिल है बेशकीमती जमीन के आवंटन को जनहित में निरस्त किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने हो सके।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त जमीन के आवंटन के घोटाले की जांच एसीबी से कराई जाए या एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाकर उक्त जमीन के आवंटन की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जावे
2023-02-24