राज्य में निरस्त होंगे 133 कानून, मल्टीस्टोरीज को पानी कनेक्शन का रास्ता साफ – राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय

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जयपुर, 12 अप्रैल (ब्यूरो): राज्य में 133 अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त किया जाएगा और इसके लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 राजस्थान विधानसभा में रखा जाएगा। इसका निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इस दौरान प्रदेश के बड़े शहरों में मल्टी स्टोरीज भवनों को पानी के कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इसके साथ ही बैठक में कच्ची बस्तियों में पट्टों के वितरण, विभिन्न सेवा नियमों, गौशालाओं और छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

बहुमंजिला भवनों को मिलेगा पानी
प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में बने ऐसे भवनों में निवासरत लोगों को पेेयजल की समस्या नहीं आएगी। अब इन्हें पीएचईडी की योजनाओं के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अभी ये टैंकरों और भू-जल पर ही निर्भर है। इससे भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के साथ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं 133 अप्रचलित कानूनो में 33 मूल अधिनियम (विनियोग अधिनियमों सहित) और 100 संशोधित अधिनियमों (केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों सहित) विधियां शामिल हैं। इनमें से कई विधियों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है तथा कई मूल अधिनियम भी अपनी प्रासंगिकता खो चुके है।

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