विधानसभा में बिल पारित नहीं होने तक अधिवक्ताओं की जारी रहेगी हड़ताल

Share:-

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राज्य की सभी बार संघों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित निर्णयानुसार राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रखा जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव गिरधरसिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सात मंत्रियों जिसमें विधि मंत्री शांतिलाल धारीवाल व अन्य मंत्रिमंडल के मंत्री, जोधपुर एवं जयपुर की बार एसोसिएश्न के पदाधिकारियों की गठित कमेटी की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 15 मार्च से विधानसभा में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पेश करने के राज्य सरकार के सकारात्मक निर्णय पर 13 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा का घेराव स्थगित किया गया। साथ ही सम्पूर्ण राजस्थान की बार संघों के प्रतिनिधियों के निर्णयानुसार 21 मार्च तक बिल विधानसभा में पारित किया जाता हैं तब तक अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्यों में भाग नहीं लेगें व आंदोलन जारी रखा जाएगा। यदि 21 मार्च को बिल विधानसभा में पारित नहीं किया जाता हैं तो संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन का स्वरूप जारी किया जायेगा तब तक अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से अदालतों में उपस्थित नहीं देंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *