राज्य पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगी छूट : यादव

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जयपुर, 14 मार्च(ब्यूरो): उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के आधार पर किया जाता है। यूजीसी ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक की योग्यता निर्धारित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दिया जाना संभव नहीं है।
यादव शून्यकाल के दौरान सदस्य रामलाल शर्मा के राज्य पात्रता परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की भांति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर में 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान करने के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यूजीसी की शर्तें बाध्यकारी है। यदि यूजीसी द्वारा अनुमति दी जाती है तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि अंतिम बार राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष 2013 में आरपीएससी द्वारा करवाया गया था। इस बार गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को इस परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत 26 मार्च को 30 विषयों में परीक्षा का आयोजन कराना प्रस्तावित कराना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए पात्रता स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, जिनमें एससीए एसटी, ओबीसी, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा के लिए 1 लाख 35 हजार 323 अभ्यर्थियों ने आवदेन किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 6 प्रतिशत को पात्र घोषित किया जाएगा।
इस दौरान रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार यूजीसी को पत्र लिखकर ईडब्ल्यूएस को छूट देने की मांग करे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि यूजीसी को राज्य सरकार गाइड नहीं कर सकती, लेकिन छूट की अनुशंषा की जा सकती है।

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